Friday, March 14

गाड़ी चलाने वालों के लिए खबर, अब ऐसे बनवा सकेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जानें क्या है तरीका?

गाड़ी चलाने के लिए जरूरी खबर है। अगर आप हरियाणा (Haryana) के रहने वाले हैं और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं।

अब लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ (RTO) के चक्कर नहीं काटने होंगे। लोगों को लंबी लाइनों से बचने का तरीखा मिल गया है। हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको दो चरणों से गुजरना होता है: पहले लर्निंग लाइसेंस (सीखने का लाइसेंस) और फिर परमानेंट (स्थायी) ड्राइविंग लाइसेंस।

1. लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन:

पात्रता:

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की अंकतालिका

पासपोर्ट आकार की फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।

2. ‘Online Services’ में ‘Driving License Related Services’ चुनें।

3. अपने राज्य के रूप में ‘हरियाणा’ का चयन करें।

4. ‘Apply for Learner License’ पर क्लिक करें।

5. निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

6. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

टेस्ट:

निर्धारित तिथि और समय पर अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट दें। परीक्षा में सड़क संकेत, ट्रैफिक नियम आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं।

2. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन:

पात्रता:

लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 6 महीने के भीतर आवेदन करना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

लर्निंग लाइसेंस

पहचान प्रमाण

निवास प्रमाण

पासपोर्ट आकार की फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. उपरोक्त वेबसाइट पर ‘Apply for Driving License’ विकल्प चुनें।

2. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

3. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

4. ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें

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