हरियाणा में कर्मचारियों को नए आदेश मिलने का बाद टेंशन में है। हरियाणा सरकार के नए नियम के बाद अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट में गवाही नहीं देगा। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद सरकारी दफ्तरों में मन में डर हो गया है। अब कर्मचारियों को हर गवाही देने के लिए सरकार से मंजूरी चाहिए। ऐसे में कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।
अब अगर अधिकारी या कर्मचारी सरकार से बिना अनुमति गवाही देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को TA और DA की सुविधा भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं कोर्ट में चल रहे सभी मामलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारियों की गवाही देनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया है।
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