Friday, March 14

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अगर इन कर्मचारी ने कोर्ट किसी तरह की दी गवाही तो होगी कार्रवाई, ये सुविधाएं भी होंगी रद्द
हालात

अगर इन कर्मचारी ने कोर्ट किसी तरह की दी गवाही तो होगी कार्रवाई, ये सुविधाएं भी होंगी रद्द

हरियाणा में कर्मचारियों को नए आदेश मिलने का बाद टेंशन में है। हरियाणा सरकार के नए नियम के बाद अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट में गवाही नहीं देगा। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद सरकारी दफ्तरों में मन में डर हो गया है। अब कर्मचारियों को हर गवाही देने के लिए सरकार से मंजूरी चाहिए। ऐसे में कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।  अब अगर अधिकारी या कर्मचारी सरकार से बिना अनुमति गवाही देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को TA और DA की सुविधा भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं कोर्ट में चल रहे सभी मामलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारियों की गवाही देनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया है।...
हरियाणा के सरकारी कर्मियों पर सरकार की नकेल!, ये गलती की तो हो जाएंगे जबरन रिटायर
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हरियाणा के सरकारी कर्मियों पर सरकार की नकेल!, ये गलती की तो हो जाएंगे जबरन रिटायर

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं हैं। सरकार ने कामचोर कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यदि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार, आचरण या फिर कोई संगीन आरोप लगते हैं तो उसे सरकार 50 की उम्र के बाद जबरन रिटायर कर देगा। बता दें कि मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने वाले अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अधिकारियों के कामों के लिए कमेटियां बनाई गई है। जो अधिकारियों के कार्यों को देखरेख करेगी। यदि किसी के खिलाफ गंभीर आरोप पाए जाते हैं तो ऐसे अधिकारी अपने 8 साल की नौकरी खो देंगे। बता दें कि हरियाणा में सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट उम्र 58 साल की है। मुख्य सचिव रस्तोगी ने कहा- यह नियम तो पहले बनाए गए थे, मगर अब इन नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।...